बदलेगा यूपी के जमाने का नियम अब लोक सेवा आयोग में समूह-ग के पदों पर मृतक आश्रितों को भी दी नौकरी

 

पहले राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर समूह-ग के पदों पर बाकी संस्थानों की भर्तियों में मृतक आश्रितों को ही मौका मिलता था लेकिन अब सरकार ने नया नियम लागू किया है।

प्रदेश में अब समूह-ग के सभी पदों पर अब मृतक आश्रितों को भी भर्ती का मौका दिया जाएगा धामी सरकार ने यूपी के जमाने का नियम बदलते हुए कैबिनेट में मुहर लगाई थी जिसकी बृहस्पतिवार को अधिसूचना भी जारी की गई।

सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड संशोधन नियमावली 2003 जारी की है। इसके तहत पहले ये नियम था कि समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका दिया जाता था।

अब इस बदलाव के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस बंदिश को हटा दिया गया है। अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी जो की राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली जाती है। अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे।

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