पैन (Permanent Account Number) को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है. अगर आपने ये नहीं किया है तो भविष्य में आपको इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है. अगर आप 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक करेंगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस,यानी CBDT ने जुर्माना वसूलने का नोटिफिकेशन जारी किया है.

पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

आपको बताते है 31 मार्च के बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा.

1. अगर आप 31 मार्च, 2022 के बाद 3 महीने के अंदर करते हैं तो 500 रुपए, यानी अगर आप 1 अप्रैल,2022 से 30 जून, 2022 के बीच पैन को आधार से लिंक करने पर आपको 500 रुपए भरने होंगे.
2.अगर आप 30 जून,2022 के बाद पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा.
3.अगर आपने तय तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड inoperative यानी अप्रभावी हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो आप कोई भी ऐसा वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे जहां पैन अनिवार्य होगा, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हों शेयर्स हों या फिर फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) हो.
4.ध्यान रहे एक्टिव पैन कार्ड न होने पर इनकम टैक्स विभाग आप पर IT एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है.

कैसे करें पैन को आधार से लिंक?
आगे किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप पैन को आधार से ज़रूर लिंक कर लें. अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हम आपको बताते हैं आप कैसे अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसका तरीका बेहद आसान है. आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर कर सकते हैं, एसएमएस के ज़रिए कर सकते हैं या फिर NSDL/UTIIL के ऑफिस जाकर करवा सकते हैं

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं और रजिस्टर्ड हैं तो मुमकिन है आपका पैन आधार से लिंक हो. आप www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं.आप इस साइट पर जाकर लॉग इन करें, आपका यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होगा, पासवर्ड डालें. लॉग इन करने के बाद आप अपने नाम के बगल में प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर क्लिक करें. अगर आपका आधार लिंक्ड है तो प्रोफाइल में दिखेगा रजिस्टर्ड.