सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ के अंतर्गत तहसील लालगंज में तैनात कर्मचारी सुनील कुमार शर्मा की मृत्यु के संबंध में उपजिलाधिकारी लालगंज के पद पर तैनात ज्ञानेंद्र विक्रम को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, एसडीएम के विरुद्ध प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए उन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि प्रतापगढ़ तहसील लालगंज में तैनात कर्मचारी सुनील कुमार शर्मा की एसडीएम द्वारा पिछले दिनों पिटाई की गई थी, जिसकी मौत हो गई. इस संबंध में शासन के निर्देश पर एसडीएम समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एसडीएम को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है. इसके बाद अब नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की तरफ से उन्हें आरोप पत्र देते हुए निलंबित किया जाएगा.

लालगंज तहसील में नायब नाजिर के पद पर तैनात शहर के विवेक नगर के निवासी सुनील शर्मा ने 31 मार्च को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 30 मार्च की रात को एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह होमगार्ड के साथ आए और उन्हें डंडे से जमकर पीटा था. हालांकि, पुलिस की ओर से उक्त मामले में तहरीर मिलने से साफ इनकार कर दिया गया. दूसरे दिन घायल सुनील शर्मा की पीठ पर लाठियों के निशान देख कर्मचारी आक्रोशित हो गए.

वहीं, उन्हें उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया. शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर नायब नाजिर को लालगंज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया. लेकिन यहां हालत में सुधार नहीं हुआ तो शनिवार को स्थिति गंभीर देख नायब नाजिर को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसकी जानकारी के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी भी अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने पुलिस को शव कब्जे में लेने से रोक दिया. देर रात तक कर्मचारी आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी करने की मांग पर अड़े रहे.

इस दौरान कर्मचारियों से कई बार पुलिस की नोकझोंक भी हुई. कर्मचारियों का आक्रोश देखकर पुलिस बैकफुट पर आ गई. बवाल बढ़ने पर देर रात डीएम-एसपी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे. डीएम ने कर्मचारियों को समझाने के बाद आरोपी एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. जिसके बाद एसडीएम समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कर्मचारी की मौत के मामले में ना सिर्फ पहले संबंधित एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया बल्कि उसे निलंबित करने का भी आदेश दिया हैं.

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