यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया है. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए सभी पुलिस कप्तान, पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारियों से धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है. ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक शासन को सौंपने को कहा गया है. निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसके लिए सभी धर्म गुरुओं से संवाद व समन्वय के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया जाए. साथ ही जो वैध हैं उनकी निर्धारित मानक के अनुरूप आवाज सुनिश्चित कराई जाए. उन्होंने कहा है कि कई जिलों में इसका अनुपालन हुआ है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां इसका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है.

अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि ऐसे धर्म स्थलों की थाना स्तर पर लिस्ट बनाई जाए, जहां दिए गए नियमों व आदेशों का पालन नहीं हो रहा है. इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाए. पहली रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मंडलायुक्त अपने अधीन जिलों की और पुलिस आयुक्त अपने कमिश्नरेट क्षेत्र की शासन को उपलब्ध कराएंगे.

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि किस क्षेत्र में लाउडस्पीकर की आवाज कितनी हो सकती है. इसके मानक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निर्धारित हैं. इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डीबी व रात में 70 डीबी, कामर्शियल एरिया में दिन में 65 डीबी व रात में 55 डीबी, रेजीडेंशियल एरिया में दिन में 55 डीबी व रात में 45 डीबी और साइलेंस जोन में दिन में 50 डीबी व रात में 40 डीबी वॉल्यूम के साथ ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं.

अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि हमने लगभग 125 लाउडस्पीकर उतरवा लिए हैं और पुलिस ने लगभग 17,000 स्पीकर की आवाज स्वेच्छा से कम की है. उन्होंने कहा है कि अलविदा की नमाज व इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से वार्ता की गई है. पुलिस ने 125 लाउडस्पीकर उतरवा लिए हैं और 17000 लोगों ने स्वेच्छा से आवाज कम की है

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